बोड़सरा में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
बिलासपुर/हिर्री। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर चाकू लेकर मारने के लिए दौड़ाने के मामले में हिर्री पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले के आरोपी संतोष कुमार मरावी (48 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुरानी रंजिश को लेकर विवाद, चाकू लेकर दौड़ाने का आरोप
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 20 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 6 बजे ग्राम बोड़सरा में रामफल कौशिक के घर के पास की है। प्रार्थी ने 23 अक्टूबर 2026 को हिर्री थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव का निवासी संतोष कुमार मरावी पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ में चाकू लेकर मारपीट करने के लिए दौड़ाया।
शिकायत मिलने पर हिर्री पुलिस ने अपराध क्रमांक 338/2026 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित की गई पुलिस टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर के उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा राजेश जोशी से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए गए।
थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है।
आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
पुलिस ने आरोपी संतोष कुमार मरावी, पिता स्वर्गीय महेतरू राम मरावी, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम बोड़सरा, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) को 23 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध
हिर्री थाना में अपराध क्रमांक 338/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है।























