स्कूल समय से पहले बंद मिलने पर नोटिस, शिक्षकों पर होगी सख़्त कार्यवाही
पथरिया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) डॉ. प्रतिभा मंडलोई ने 24 सितम्बर को पथरिया विकासखंड के विभिन्न शासकीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्कूल निर्धारित समय से पहले बंद पाए गए।
डॉ. मंडलोई ने बताया कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धरदेही, शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला इमलीडीह और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मर्राकोना, शासकीय प्राथमिक शाला टेंगनागढ़ में समय से पूर्व ताला लगा मिला। सभी संस्थानों के प्रभारी शिक्षकों और स्टाफ को “कारण बताओ नोटिस” जारी किया गया है।
शिक्षा विभाग के नियम..
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार—
प्राथमिक शालाएँ: प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित रहनी चाहिए।
पूर्व माध्यमिक (मिडिल) शालाएँ: प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक अनिवार्य रूप से खुली रहनी चाहिए।
छुट्टी का समय केवल निर्धारित समय पर ही होगा, जब तक कि विभागीय आदेश या प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थिति न हो।
संभावित कार्रवाई..
डॉ. मंडलोई ने स्पष्ट किया कि स्कूल समय से पहले बंद करने वाले शिक्षकों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और शाला शिक्षा विभागीय सेवा नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें—
स्पष्टीकरण/कारण बताओ नोटिस जारी करना।
संतोषजनक जवाब न मिलने पर वेतन रोक,
वार्षिक गोपनीय चरित्र (ACR) में नकारात्मक टिप्पणी,
आवश्यकता पड़ने पर निलंबन तक की कार्यवाही शामिल है।
अधिकारी का बयान
डॉ. प्रतिभा मंडलोई ने कहा,- “शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। निर्धारित समय से पहले स्कूल बंद करना कर्तव्य में गंभीर लापरवाही है। दोषी शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी।”-
ग्रामीण अभिभावकों ने भी समय से पहले स्कूल बंद होने पर नाराज़गी जाहिर की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।