बिल्हा/बिलासपुर, 22 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया मेन रोड स्थित महावीर पेट्रोल पंप के बिल्हा में सड़क हादसे के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई, हाइवा चालक गिरफ्तार
पास हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत के मामले में बिल्हा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हाइवा चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी चालक पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने, गलत दिशा में हाइवा ले जाने और सामने से आ रहे दोपहिया वाहनों को टक्कर मारने का आरोप है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।
हादसे के बाद घटनास्थल पर जुटी भीड़
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 को बिलासपुर कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि निपनिया स्थित महावीर पेट्रोल पंप के पास हाइवा की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई है। घटना के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे। मृतक के परिजन और स्थानीय लोग आरोपी चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बिल्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिजनों एवं उपस्थित लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की तत्परता से चक्काजाम की स्थिति निर्मित नहीं होने दी गई।
स्कूटी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, हाइवा क्रमांक CG10BH7085 का चालक रामशरण श्रीवास वाहन को कथित रूप से लापरवाहीपूर्वक एवं गलत दिशा में चलाते हुए लहरा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही स्कूटी और मोटरसाइकिल को टक्कर लगने से गंभीर हादसा हुआ। घटना के बाद चालक के मौके से फरार होने की जानकारी भी पुलिस ने दी है।
हादसे में स्कूटी चालक मोहम्मद इरफान कुरैशी (33 वर्ष), पिता मोहम्मद मुस्ताक कुरैशी, निवासी वार्ड क्रमांक 12, आमापारा, बिल्हा की मृत्यु हो गई।
आरोपी की पहचान कर किया गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने आरोपी रामशरण श्रीवास (43 वर्ष), पिता मनहरण श्रीवास, निवासी इंद्रपुरी, हिर्री माइंस, थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार किया। घटनास्थल से हाइवा, मृतक की स्कूटी और एसपी साइन मोटरसाइकिल को जब्त कर पुलिस ने आगे की वैधानिक कार्रवाई की।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
बिल्हा थाना में अपराध क्रमांक 562/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 125(ए) एवं 105 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस की अपील: वाहन चालकों से अपील है कि सड़क पर निर्धारित दिशा में वाहन चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें और तेज गति या लापरवाही से वाहन चलाने से बचें।























