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सरगांव थाना में माल एवं सवारी वाहन चालकों की बैठक – सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य

सरगांव (मुंगेली)।
पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों एवं चौकियों में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में सरगांव थाना क्षेत्र में माल एवं सवारी वाहन चालकों और स्वामियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।

बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पथरिया श्री नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित नियमों का विशेष रूप से पालन करने की समझाइश दी गई:

महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा नियम:

  1. ओवरलोडिंग न करें – माल या सवारी की तय सीमा से अधिक भार न रखें।
  2. ओवरस्पीड से बचें – निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं।
  3. नशे में वाहन न चलाएं – शराब या किसी अन्य नशे की हालत में वाहन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  4. बिना लाइसेंस वाहन न चलाएं – वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  5. मालवाहक में सवारी न बैठाएं – यात्री वाहनों एवं मालवाहकों के उपयोग की स्पष्ट सीमाएं तय हैं।
  6. वाहन दस्तावेज पूर्ण रखें – आर.सी., बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट आदि अद्यतन और साथ रखें।
  7. यातायात संकेतों और नियमों का पालन करें – सड़क सुरक्षा के लिए सभी चिन्हों और दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक है।

सभी चालकों ने नियमों का पालन करने की सहमति जताते हुए हाथ खड़े कर संकल्प लिया कि वे अपने एवं दूसरों के जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखेंगे।

सरगांव थाना प्रभारी संतोष शर्मा द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरगांव थाना क्षेत्र में यह जागरूकता अभियान सड़क हादसों को रोकने और जिम्मेदार वाहन संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया।

बैठक में सहायक उप निरीक्षक अजय चौरसिया सहित वाहन चालक उपस्थित रहे

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