सरगांव// ग्राम पंचायत सल्फा अंतर्गत ग्राम मनियारी में हर बुधवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार अब राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के किनारे अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा है, जिससे आम नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। यह बाजार आसपास के लगभग 20 गांवों के दो हजार से अधिक लोगों के लिए प्रमुख क्रय केंद्र है, किंतु वर्तमान में इसका संचालन नियम विरुद्ध ढंग से हो रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में ग्राम सभा की बैठक में निर्णय लिया गया था कि महामाया मंदिर के पास स्थित करीब डेढ़ एकड़ शासकीय भूमि को साप्ताहिक बाजार स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव को आवश्यक स्वीकृति हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया था। किंतु, ग्राम के एक ईंट भट्टा संचालक द्वारा उस शासकीय भूमि के एक भाग पर कथित अतिक्रमण किए जाने के कारण मामला न्यायालय में लंबित हो गया है। इस वजह से प्रस्तावित स्थल का विधिसम्मत उपयोग नहीं हो सका है।
इधर, बाजार संचालन के लिए अस्थायी रूप से एनएच किनारे दुकानों का लगना न केवल मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 201 व 202 का उल्लंघन है, बल्कि यह लोक सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। सड़क पर भीड़, जाम और तेज रफ्तार वाहनों के बीच टकराव की आशंका प्रत्यक्ष रूप से बनी हुई है।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार—
- राष्ट्रीय राजमार्गों के सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थायी या स्थायी अतिक्रमण करना नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 की धारा 3A, 3B और 3E का स्पष्ट उल्लंघन है।
- सार्वजनिक स्थलों पर यातायात को बाधित करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 283 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि—
यदि समय रहते प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, तो जन सुरक्षा से जुड़ा यह मसला किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। यह आवश्यक है कि शासन एवं प्रशासन संवेदनशीलता दिखाते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान सुनिश्चित करें।
- प्रस्तावित बाजार स्थल को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कर विधिसम्मत उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए।
- एनएच किनारे अनधिकृत दुकानों को हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल की जाए।
- संबंधित विभागों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।