मुंगेली, 31 जुलाई 2025 || जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात बाधित होने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देश पर आवारा मवेशियों पर नियंत्रण के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों, सड़क मार्गों, शासकीय भवनों तथा परिसरों में मवेशियों को खुले में छोड़ना अब पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1), अध्याय 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
इसके अतिरिक्त, पशुपालकों को निर्देशित किया गया है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अपने मवेशियों को सुरक्षित रूप से बांधकर रखें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन कर प्रशासन को सहयोग दें और जनहित व सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता में रखें। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।