प्रार्थी शैलेन्द्र प्रजापति निवासी बिल्हा ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि कार क्रमांक सीजी04क्युई 6382 जिस पर क्राईम रिपोर्टर का सामने मे प्लेट लगा है मे सवार 02 पुरूष और 01 महिला उसके बिल्हा स्थित ईट भट्ठा मे दिनांक 01.06.2025 के दोपहर आकर ईट भट्ठा संचालित करने के संबंध मे एनओसी के मांग किये नही होना बताने पर 27000 रूपये दो अन्यथा खबरों मे तुम्हारा नाम अवैध भट्ठा संचालित करने वाले के रूम मे प्रकाशित करेगें जो प्रार्थी द्वारा आरोपी को 1500 रूपये नगदी भयवश दिया गया जब उनके द्वारा अपने पहचान के व्यक्ति से आरोपियो से बात कराया गया तब वे तीनो मौके से भयभीत होकर भाग गये शाम होते होते प्रार्थी को यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपियो द्वारा मंगला गांव के अन्य ईट भट्ठा संचालको तथा ट्रैक्टर चालकों से भी स्वयं को क्राईम रिपोर्टर होने का भय दिखाकर अवैध रूप से पैसों की मांग किया गया हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और प्रार्थी की रिपोर्ट अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान आरोपीगण मंगला के ईट भट्ठा के पास अवैध उगाही करने के उदेद्श्य से विचरण करते मिले जिन्हे ग्रामीणो के सहयोग से थाना तलब किया गया पूछताछ करने पर घटनाकारित करना स्वीकार किये। आरोपियो के कब्जे से नकदी 1500 रूपये (500-500 के तीन नोट) एवं क्राईम रिपोर्टर लिखा हुआ वाहन सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपियो का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक जी.एल.चन्द्राकर, आरक्षक संतोष मरकाम सुमन चंद्रवंशी महिला आरक्षक सुनीता पाटले की अहम भूमिका रही।
नकदी सहित क्राईम रिपोर्टर लिखा वाहन किया गया जप्त।
’’ आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।
’’ नाम आरोपीगण – 1. नारायण सिंह घृतलहरे पिता कुमार घृतलहरे उम्र 35 वर्ष निवासी कटई थाना
चंदनू जिला बेतेतरा छ0ग0।
2. दीपकुमारी रजक पिता बोधी रजक उम्र 25 वर्ष निवासी गोढीखुर थाना नवागढ
जिला बेतेतरा छ0ग0।
3. सियाराम घृतलहरे पिता मंगलदास घृतलहरे उम्र 40 वर्ष निवासी बदरा (ब) थाना
सरगांव जिला मुंगेली छ0ग0।