मामला मुंगेली जिले के शासकीय प्राथमिक शाला सिंहनपुरी का
मुंगेली, 10 जुलाई 2025 –
शिक्षा विभाग मुंगेली ने शासकीय प्राथमिक शाला सिंहनपुरी के प्रधान पाठक श्री सतनामदास पात्रे को कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 9 जुलाई 2025 को श्री पात्रे विद्यालय भवन को अंदर से बंद कर 11:30 बजे तक अनुपस्थित रहे, जिससे अन्य शिक्षक स्कूल नहीं खोल सके। बाद में 12:30 बजे विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्वयं विद्यालय पहुंचे और दरवाजा खुलवाया। उस समय श्री पात्रे विद्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए। पूछताछ में पता चला कि वे नशे की हालत में थे, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य केंद्र मुंगेली द्वारा की गई।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्री पात्रे ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और शिक्षक जैसे गरिमामय पद की मर्यादा को ठेस पहुंचाई। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं नियम 23 के तहत यह आचरण अयोग्य माना गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार, श्री सतनामदास पात्रे का निलंबन काल में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुंगेली निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
यह कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की जवाबदेही तय करने और शासकीय सेवाओं की गरिमा बनाए रखने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।